
लखनऊ:
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री-2016 का रिजल्ट रद्द कर दिया है. कोर्ट ने एग्जाम में चार सवालों के विकल्प में गलत जवाब दिए जाने पर आयोग को आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने आयोग से कहा कि UPPCS प्री-2016 में जिन सवालों के विकल्प गलत थे, उनका नए सिरे से मूल्यांकन कर रिजल्ट जारी करें और पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द मुख्य परीक्षा कराएं.
हाई कोर्ट ने कहा कि प्री के पुराने रिजल्ट के आधार पर हुई मेन्स परीक्षा के रिजल्ट जारी ना हुआ हो तो पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के मेन्स एग्जाम तक इसे रोक लें. अगर मेन्स का रिजल्ट आ चुका हो तो उस पर कोई कार्रवाई तब तक ना हो, जब तक पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों का मेन्स का रिजल्ट ना आ जाए. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर मेन्स में सफल अभ्यर्थी, प्री के नए रिजल्ट के अनुसार असफल घोषित होते हैं तो उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया जाए.
तीन सवाल हटाए गए, एक पर मिलेगा नंबर
- हाई कोर्ट ने एग्जाम में चार सवालों के विकल्प में गलत जवाब दिए जाने पर आयोग को आड़े हाथों लिया.
- कोर्ट ने इन सवालों का फिर से मूल्यांकन कर नए सिरे से रिजल्ट जारी करने को कहा है.
- हाई कोर्ट ने कहा कि प्रश्न संख्या 25, 66 और 92 हटा दिए जाएं.
- कोर्ट ने कहा प्रश्न संख्या 44 में विकल्प B और C भरने वालों को पूरे नंबर दिए जाएं.
अभ्यर्थियों पर क्या होगा इसका असर
- कोर्ट ने रिजल्ट में जो बदलाव किए हैं उनका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर होगा जिन्होंने एग्जाम दिए हैं.
- पुनर्मूल्यांकन और इसके बाद मेन्स के रिजल्ट से इंटरव्यू की नई मेरिट लिस्ट बनने में समय लगेगा.
- मेन्स दे चुके अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, लेकिन अगर वो नई मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए तो उन्हें अगले साल होने वाले एग्जाम में मौका मिलेगा.
- जिन अभ्यर्थियों के नाम अभी मेरिट लिस्ट में हैं उनके इंटरव्यू और अगले एग्जाम की तैयारी पर असर पड़ेगा.
हाई कोर्ट ने कहा कि प्री के पुराने रिजल्ट के आधार पर हुई मेन्स परीक्षा के रिजल्ट जारी ना हुआ हो तो पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों के मेन्स एग्जाम तक इसे रोक लें. अगर मेन्स का रिजल्ट आ चुका हो तो उस पर कोई कार्रवाई तब तक ना हो, जब तक पुनर्मूल्यांकन में सफल अभ्यर्थियों का मेन्स का रिजल्ट ना आ जाए. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर मेन्स में सफल अभ्यर्थी, प्री के नए रिजल्ट के अनुसार असफल घोषित होते हैं तो उन्हें चयन सूची से बाहर कर दिया जाए.
तीन सवाल हटाए गए, एक पर मिलेगा नंबर
- हाई कोर्ट ने एग्जाम में चार सवालों के विकल्प में गलत जवाब दिए जाने पर आयोग को आड़े हाथों लिया.
- कोर्ट ने इन सवालों का फिर से मूल्यांकन कर नए सिरे से रिजल्ट जारी करने को कहा है.
- हाई कोर्ट ने कहा कि प्रश्न संख्या 25, 66 और 92 हटा दिए जाएं.
- कोर्ट ने कहा प्रश्न संख्या 44 में विकल्प B और C भरने वालों को पूरे नंबर दिए जाएं.
अभ्यर्थियों पर क्या होगा इसका असर
- कोर्ट ने रिजल्ट में जो बदलाव किए हैं उनका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर होगा जिन्होंने एग्जाम दिए हैं.
- पुनर्मूल्यांकन और इसके बाद मेन्स के रिजल्ट से इंटरव्यू की नई मेरिट लिस्ट बनने में समय लगेगा.
- मेन्स दे चुके अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, लेकिन अगर वो नई मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए तो उन्हें अगले साल होने वाले एग्जाम में मौका मिलेगा.
- जिन अभ्यर्थियों के नाम अभी मेरिट लिस्ट में हैं उनके इंटरव्यू और अगले एग्जाम की तैयारी पर असर पड़ेगा.
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