खास बातें
- संवैधानिक पद पर होने की वजह से थॉमस पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी या फिर खुद थॉमस भी अदालत से अपने खिलाफ मामला नहीं चलाने की अपील कर सकते हैं।
New Delhi: केरल के पामोलिन केस का ट्रायल जारी रहेगा जिसमें सीवीसी पीजे थामस आरोपी है। हालांकि संवैधानिक पद पर होने की वजह से थॉमस पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी या फिर खुद थॉमस भी अदालत से अपने खिलाफ मामला नहीं चलाने की अपील कर सकते हैं। दरअसल करोड़ों रुपये के घोटाले से जुड़े इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करुणाकरण की याचिका के बाद 2007 में सुनवाई पर रोक लगा रखी थी लेकिन बीते 23 को करुणाकरण के निधन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्रम कोर्ट के लिए सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है।