नई दिल्ली: सहारा समूह ने राय की जमानत पर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक नया प्रस्ताव दिया। सहारा प्रमुख सुब्रत राय के, स्वयं को हिरासत में रखने के आदेश में बदलाव के लिए दाखिल ताजा आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा।
सहारा प्रमुख द्वारा दायर अर्जी में जमानत के साथ ही संपत्तियों को बेचने पर लगी रोक को हटाने की अपील की गई थी, जिससे सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए जरूरी 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिल सके।
सहारा ग्रुप को पिछले आदेश के मुताबिक, 5 हजार करोड़ रुपये कैश और पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक गारंटी कोर्ट को देनी है और यह तभी संभव है जब उसके खातों और संपत्ति को बेचने पर से रोक हटाई जाए।