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यूनीटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका : कोर्ट ने कहा- जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्‍हें वापस किया जाए

यूनिटेक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्‍यायालय ने गुड़गांव के सेक्‍टर 70 की विस्‍टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में कपंनी को 15 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं.
NDTV Profit हिंदीAshish Kumar Bhargava
NDTV Profit हिंदी12:58 PM IST, 17 Aug 2016NDTV Profit हिंदी
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यूनीटेक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्‍यायालय ने गुड़गांव के सेक्‍टर 70 की विस्‍टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में कंपनी को 15 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं, जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्‍हें वापस किया जाए.

न्‍यायालय ने 38 ग्राहकों की याचिका पर यह आदेश दिए. कंपनी द्वारा 2009 में फ्लैट बुक किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे.

इससे पहले नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में भी ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में भी यूनीटेक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसे वापस लेना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर यूनिटेक को दी जाए. हालांकि यूनीटेक ने विरोध करते हुए कहा था कि कंपनी के पास रुपये नहीं हैं, इसलिए निर्माण काम बंद है. जबकि सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण कार्य एक इंच नहीं हुआ. इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा वापस किया जाए.

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