नई दिल्ली:
भारती सेल्युलर लिमिटेड के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुईया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उनके खिलाफ 2जी घोटाले मामले में ट्रायल नहीं चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एनडीए के शासन काल में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने मित्तल और रुईया को आरोपी के रूप में तलब करने के विशेष अदालत के फैसले को रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत को इनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो ही वह कार्रवाई कर सकती है।
कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये कानूनी नियमों के खिलाफ है। पिछले साल 19 मार्च को पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें आरोपी बनाते हुए समन जारी किए थे। हालांकि सीबीआई ने दोनों को चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया था। दोनों ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।