खास बातें
- सेबी ने निवेशक की शिकायत का निपटान निर्धारित समयसीमा में नहीं करने के लिए पैंटालून पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
Mumbai: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने निवेशक की शिकायत का निपटान निर्धारित समयसीमा में नहीं करने के लिए रिटेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पैंटालून पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तथ्य और परिस्थितियों को देखने के बाद हमने पाया कि पैंटालून ने सेबी द्वारा तय समयसीमा में शिकायत का निपटान करने में विलंब किया। इससे पूर्व में सेबी ने किशोर बियाणी प्रवर्तित कंपनी की पहचान ऐसी कंपनी के रूप में की थी, जिसके पास सबसे ज्यादा निवेशकों की शिकायतें लंबित हैं। जुलाई, 2010 में सेबी ने कंपनी से कहा था कि वह इस शिकायत का निपटान करे और कार्रवाई रिपोर्ट 30 दिन में सौंपे। आदेश में कहा गया है कि पैंटालून ऐसा करने में विफल रही।