खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम के रद्द किए गए 122 लाइसेंसों की नए सिरे से नीलामी करने के लिए समयसीमा 2 जून से बढ़ाते हुए सरकार को 31 अगस्त तक का वक्त दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम के रद्द किए गए 122 लाइसेंसों की नए सिरे से नीलामी करने के लिए समयसीमा 2 जून से बढ़ाते हुए सरकार को 31 अगस्त तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया निपटाने के लिए सरकार की 400 दिनों की मांग को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2008 में जारी किए गए 122 लाइसेंसों को सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी राष्ट्रीय संसाधन को 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर आवंटित किया जाना मौलिक रूप से गलत और खतरनाक है तथा इसका उद्देश्य सत्ता के गलियारों तक पहुंच रखने वालों को लाभ पहुंचाना था। उस समय कोर्ट ने बाजार मूल्य के हिसाब से दोबारा नीलामी कराकर चार माह के भीतर इन लाइसेंसों को दोबारा आवंटित करने का आदेश दिया था।