खास बातें
- CAC ने कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई
- कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर जताई चिंता
- कुछ राज्यों ने बिल्डरों के पक्ष में कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है
नई दिल्ली: देश में रियल एस्टेट कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये सरकार द्वारा गठित केंद्रीय परामर्श परिषद (सीएसी) ने अपनी पहली बैठक में कुछ राज्यों के कानून के अहम प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.
यह भी पढ़ें: NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
अधिकारी ने बताया कि सिर्फ 27 राज्यों ने रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 के तहत अपने नियमों को अधिसूचित किया है. हालांकि, सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने नियमों को अधिसूचित किया है.
VIDEO: घर खरीदारों का संघर्ष, आखिर करें तो करें क्या
ऐसी खबरें हैं कि कुछ राज्यों ने बिल्डरों के पक्ष में कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है.