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अवैध वित्तीय कम्पनियों में न करें निवेश : आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के लोगों को हिदायत दी कि वे अनाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) और संस्थानों में अधिक लाभ की उम्मीद में पैसे जमा नहीं करें।
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NDTV Profit हिंदी01:44 AM IST, 01 Sep 2012NDTV Profit हिंदी
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर के लोगों को हिदायत दी कि वे अनाधिकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) और संस्थानों में अधिक लाभ की उम्मीद में पैसे जमा नहीं करें।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन बीबी संगमा ने कहा, "लोगों को अपने मेहनत की कमाई अनधिकृत और अवैध एनबीएफसी तथा संस्थानों में यह सोच कर जमा नहीं करनी चाहिए कि वहां उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। लोगों को इन एनबीएफसी के बारे में आरबीआई तथा अन्य योग्य प्रारधिकरणों को सूचित भी करना चाहिए और बैंकिंग सेवाओं की शिकायत दर्ज करनी चाहिए।"

आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी पीएन मूर्ति ने कहा कि त्रिपुरा में 118 एनबीएफसी काम कर रहे हैं और उनमें से एक भी आरबीआई या किसी प्राधिकृत निकायों में सूचीबद्ध नहीं है।

आरबीआई के अधिकारी दक्षिणी त्रिपुरा में राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर में एक बैंक जागरूकता कार्यक्रम के इतर मौके पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने साथ ही लोगों को हिदायत दी कि यदि किसी भी बैंक की सेवाओं के प्रति उन्हें कोई शिकायत हो तो उसे दर्ज कराएं।

संगमा ने कहा, "आरबीआई ने एटीएम और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, एसएमएस और ई-मेल से सम्बंधित धोखाधड़ी और एनबीएफसी के गलत कार्यों के बारे में भारी संख्या में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।"

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