पीएफ खाते से चुका सकेंगे सस्ते घर की ईएमआई, अगले वित्तवर्ष से लागू होगी योजना

पीएफ खाते से चुका सकेंगे सस्ते घर की ईएमआई, अगले वित्तवर्ष से लागू होगी योजना

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  • अपने खातों से मासिक किस्त (ईएमआई) का भुगतान कर सकेंगे अंशधारक
  • मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सेवा शुरू होगी
  • ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद इस सेवा को मुमकिन बनाएगा ईपीएफओ
नई दिल्ली:

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के चार करोड़ से अधिक अंशधारक अपनी भविष्य निधि (पीएफ) को गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने पीएफ खातों से ही उसकी मासिक किश्तों (ईएमआई) का भुगतान कर सकेंगे. अगले वित्त वर्ष से यह संभव हो सकेगा.

केंद्रीय भविष्य निधि (ईपीएफओ) आयुक्त वीपी जॉय ने कहा, "हम ईपीएफओ अंशधारकों के लिए आवासीय योजना पर काम कर रहे हैं. हम मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद 2017-18 में इस योजना को पेश कर सकते हैं." जॉय ने कहा कि इस योजना के तहत अंशधारक अपने पीएफ को गिरवी रखकर मकान खरीद सकेंगे और अपने ईपीएफ खाते से आवास ऋण की ईएमआई का भुगतान कर सकेंगे.

योजना के तहत ईपीएफओ अपने अंशधारकों को मदद करेगा जिससे वे अपने सेवा काल में सस्ता मकान खरीद सकें. हालांकि, ईपीएफओ का इरादा न तो जमीन खरीदने न ही अंशधारकों के लिए मकान बनाने का है.

इससे पहले ईपीएफओ द्वारा नियुक्त समिति ने कम आय वर्ग के औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इस योजना का सुझाव दिया था, जो ईपीएफओ के अंशधारक हैं लेकिन अपने पूरे सेवा काल में मकान नहीं खरीद पाते. प्रस्तावित योजना के तहत सदस्य, बैंक-आवास एजेंसी और ईपीएफओ के बीच त्रिपक्षीय करार किया जाएगा जिससे ईएमआई भुगतान के लिए पीएफ योगदान को गिरवी रखा जा सके.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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