GST में नए रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख से अधिक कारोबारियों ने किया आवेदन

कोई भी कारोबारी अथवा उद्यम जब जीएसटी के तहत पंजीकरण लेता है, तो उसे पहले जीएसटीआईएन का अस्थायी नंबर दिया जाता है.

GST में नए रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख से अधिक कारोबारियों ने किया आवेदन

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

देश भर में 12 लाख से अधिक कारोबारियों ने माल जीएसटी व्यवस्था के तहत नए पंजीकरण के लिए आवेदन किया है. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इनमें से 10 लाख आवेदनों को पंजीकरण के लिए मंजूर कर लिया गया है, जबकि दो लाख आवेदन अभी लंबित हैं.

अधिया ने ट्वीट किया, 'जीएसटी के तहत मंजूरी प्राप्त नए पंजीकरण का आंकड़ा आज 10 लाख को पार कर गया है. इस प्रक्रिया में अभी दो लाख आवेदन लंबित हैं.' उद्योग, व्यवसाय को जीएसटी व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है.
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इसके अलावा यदि वर्ष के दौरान कोई उद्यम जीएसटी के तहत पंजीकरण के योग्य बन जाता है, तो उसे पात्र बनने के दिन से 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना होगा. हालांकि, 20 लाख रुपये सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को पंजीकरण से छूट दी गई है. व्यापारी और विनिर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए व्यवस्था के तहत पंजीकरण करा रहे हैं, ताकि समूची आपूर्ति श्रृंखला में उन्हें इसका लाभ मिल सके.

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कोई भी कारोबारी अथवा उद्यम जब जीएसटी के तहत पंजीकरण लेता है, तो उसे पहले जीएसटीआईएन का अस्थायी नंबर दिया जाता है. इसके बाद दूसरे चरण में जब कारोबारी जीएसटी नेटवर्क पर अपना पूरा ब्योरा भर देता है तो उसे स्थायी पंजीकरण उपलब्ध करा दिया जाता है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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