अब जीपीएफ भुगतान में देरी होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अब जीपीएफ भुगतान में देरी होने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कार्मिक मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जीपीएफ का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए (प्रतीकात्मक चित्र)

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने कहा है कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के भुगतान में देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. केंद्र ने यह आदेश यह बात सामने आने के बाद दिया है, जिसमें पता चला है कि कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद जीपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता है.

कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि जीपीएफ का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए और ब्याज के कारण अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचा जाए. आदेश के अनुसार अब यह निर्णय किया गया है कि जीपीएफ पर सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद ब्याज का भुगतान आवश्यक रूप से संबंधित मंत्रालय के सचिव के विचारार्थ रखा जाएगा.

सभी केंद्रीय विभागों को भेजे निर्देश में कहा गया है, 'ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करेंगे, ताकि उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए, जो भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब के दोषी पाए जाते हैं.'

कार्मिक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ की अंतिम राशि के भुगतान में देरी की शिकायतें मिली हैं. नियमों के अनुसार अगर जीपीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद नहीं किया जाता है, तो जब तक भविष्य निधि का भुगतान नहीं होता, उस पर ब्याज देना होगा.
(इनपुट भाषा से)


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