यह ख़बर 18 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी

नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं देने पर लूप मोबाइल के खिलाफ ट्राई अदालत में

खास बातें

  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं देने के मामले में लूप मोबाइल के खिलाफ मामला चलाने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है।
नई दिल्ली:

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं देने के मामले में लूप मोबाइल के खिलाफ मामला चलाने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है।

ट्राई का कहना है कि कंपनी अपने ग्राहकों को अन्य कंपनियों की सेवाएं लेने के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने से इंकार कर रही जो ट्राई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

ट्राई ने इस बारे में मुख्य मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट विनोद यादव की अदालत में याचिका दायर की है। इसमें लूप मोबाइल, इसके प्रबंध निदेशक संदीप बसु तथा मुख्य नियामकीय अधिकारी हरीश कपूर को सम्मन भेजने तथा इनके खिलाफ अभियोजन की मांग की है।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने मुंबई में अपने कुछ ग्राहकों के नंबर पोर्टेबिलिटी के आग्रह को खारिज कर दिया। ट्राई ने कंपनी के इस रख को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन के खिलाफ बताया है।