राहत की बात: क्रेडिट कार्ड पेमेंट 3 दिन लेट करने पर अब नहीं लगेगी पेनल्टी

राहत की बात: क्रेडिट कार्ड पेमेंट 3 दिन लेट करने पर अब नहीं लगेगी पेनल्टी

नई दिल्ली:

अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए राहत का झोंका लाएगी। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कड़ा करते हुए बैंको को निर्देश दिया है कि वे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं या इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।

रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में गैर निष्पादित आस्तियां यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर सकते हैं जब न्यूनतम बकाया राशि का पूर्ण भुगतान, अदायगी की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो।

कर्ज में अनुशासन के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को लचीलापन देने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाए की स्थिति की कैलकुलेशन मंथली क्रेडिट कार्ड डीटेल में लिखित भुगतान की तारीख से गिनी जाएगी।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड खातों में खर्च की गई राशि बिल के रूप में उपभोक्ताओं को मासिक स्टेटमेंट के जरिए भेजी जाएगी और उसमें भुगतान की निश्चित तारीख का उल्लेख होगा।