कर अदायगी की समय सीमा बढ़ाने संबंधी एक फर्जी आदेश के विरुद्ध वित्त मंत्रालय की चेतावनी

कर अदायगी की समय सीमा बढ़ाने संबंधी एक फर्जी आदेश के विरुद्ध वित्त मंत्रालय की चेतावनी

नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर अदायगी की समय सीमा बढ़ाने संबंधी एक फर्जी आदेश के विरुद्ध चेतावनी देते हुए सोमवार को स्पष्ट किया कि रिटर्न और लेखापरीक्षा रपट दाखिल करने की बुधवार की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई है।

पिछले दिनों सामने आए एक फर्जी आदेश में कहा गया है कि 30 सितंबर की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार को एक फर्जी आदेश की सूचना मिली है। यह फर्जी आदेश 26 सितंबर की तिथि से जारी है। आदेश को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के हवाले से बताया गया है। इस पर केंद्र सरकार के अवर सचिव उपमन्यु रेड्डी का हस्ताक्षर है।

मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "फर्जी आदेश में कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत कर अदायगी की समय सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है।"

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बयान के मुताबिक, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश फर्जी है। सरकार ने रिटर्न और लेखापरीक्षा रपट दाखिल करने की 30 सितंबर की अंतिम समय सीमा बढ़ाई नहीं गई है। करदाताओं और पेशेवरों को फर्जी आदेश पर विश्वास नहीं करने की सलाह दी जाती है, जिस पर उपमन्यु रेड्डी का हस्ताक्षर है।"