यह ख़बर 13 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कनिमोई की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

खास बातें

  • सुप्रीम कोर्ट ने 2-जी मामले में कनिमोई और शरद कुमार की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 जून तक जवाब मांगा।
New Delhi:

सर्वोच्च न्यायालय ने 2-जी स्पैक्ट्रम मामले की आरोपी एवं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोई और कलईनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर 20 जून तक जवाब मांगा। न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने सीबीआई को यह सूचित करने कहा है कि उन 200 करोड़ रुपयों का क्या हुआ जो कथित तौर पर कलईनार टीवी को बतौर रिश्वत दिए गए थे। कनिमोई और शरद के पास इस चैनल के 20-20 फीसदी शेयर हैं। कलईनार टीवी को कथित तौर पर स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलावा के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की रकम मिली थी। स्वान टेलीकॉम उन कम्पनियों में से है जिन्हें 2008 में 2जी स्पैक्ट्रम आवंटित हुआ था। उस दौरान डीएमके के ए. राजा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री थे। न्यायालय ने सीबीआई को यह भी बताने को कहा है कि 2जी लाइसेंस जारी करने के मामले में सरकारी खजाने को कितना नुकसान हुआ है।  न्यायालय ने सीबीआई को जवाब देने के लिए सात दिन का और कनिमोई और शरद को सीबीआई के जवाब का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। 43 वर्षीय कनिमोई डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी हैं। कनिमोई और शरद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गत आठ जून को जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कीं।


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