ह्युंदै मोटर इंडिया पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने कारों की बिक्री पर छूट देने के मामले में कारोबार में अनुचित व्यवहार अपनाने के लिए यह जुर्माना लगाया है.
इस जुर्माने के साथ ही कंपनी से कहा गया है कि वह इस तरह की व्यापार व्यवहार विरोधी गतिविधियों से दूर रहे. कंपनी पर आरोप है कि उसने छूट नियंत्रण प्रणाली अपनाई जिसमें डीलरों को अधिकतम अनुमति योग्य छूट ही देने की अनुमति है. डीलर एक तय या सुझाई रेंज से अधिक छूट नहीं दे सकते. उसकी यह योजना रीसेल कीमतों को एक स्तर पर बनाए रखने के लिए थी.
आयोग ने कार कंपनी पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. राशि के हिसाब से देखा जाए तो यह 2013-14 से बीते तीन साल के दौरान कंपनी के औसत कारोबार का लगभग 0.3 प्रतिशत है.
आयोग ने कहा है कि कंपनी ने डीलरों के साथ व्यवस्था के तहत प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया. आयोग का कहना है कि कंपनी ने अपने डीलरों से कहा कि वे उसके द्वारा बताए गए लुब्रिकेंट व तेल का ही इस्तेमाल करें.