खास बातें
- होम लोन के ऐसे ग्राहक जो अपने कर्ज की अदायगी समय से पहले करना चाहते हैं, उन्हें भविष्य में इस पर लगने वाले जुर्माने से छूट मिलने की उम्मीद है।
मुंबई: होम लोन के ऐसे ग्राहक जो अपने कर्ज की अदायगी समय से पहले करना चाहते हैं, उन्हें भविष्य में इस पर लगने वाले जुर्माने से छूट मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिया कि वह बैंकों द्वारा ऋण के समय से पहले भुगतान पर जुर्माने को समाप्त करेगा। केंद्रीय बैंक ने दूसरी तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा, उसका दामोदरन समिति की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव है। इस पर व्यापक सहमति उभरकर सामने आई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी पिछले ओम्बुड्समैन सम्मेलन में इन बिंदुओं की पहचान की थी। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के सितंबर में हुए सम्मेलन में आवास ऋण के समय से पहले भुगतान पर जुर्माने को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ओम्बुड्मैन ने सुझाव दिया था कि बैंक ग्राहकों को दीर्घावधि के फिक्स्ड दरों के आवास ऋण की भी पेशकश कर सकते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा गठित दामोदरन समिति ने बैंकिंग सेवाओं में सुधार का सुझाव देते हुए ऋण के समय से पहले भुगतान पर वसूले जाने वाले जुर्माने को समाप्त किए जाने की मांग की थी। निजी क्षेत्र के कुछ बैंक तो समय से पहले भुगतान पर कुल बकाया ऋण का दो प्रतिशत तक शुल्क वसूलते हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उस स्थिति में किसी तरह का शुल्क नहीं वसूलते जब ग्राहक द्वारा ऋण की अदायगी अपने खुद के स्रोतों द्वारा की जा रही हो।