जीएसटी (GST) लागू होने से नहीं बढ़ने वाली हैं बिजली की दरें, बिजली मंत्री ने किया साफ

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से लागू होगा. इससे एक ऐसी कर प्रणाली का सूत्रपात होगा जिसके तहत देशभर में वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही तरह का कर लगेगा.

जीएसटी (GST) लागू होने से नहीं बढ़ने वाली हैं बिजली की दरें, बिजली मंत्री ने किया साफ

'जीएसटी (GST) लागू होने से नहीं बढ़ने वाली हैं बिजली की दरें'- प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि जीएसटी के बाद देश में बिजली की दर में कोई वृद्धि की संभावना है. उन्होंने कहा कि उद्योग संगठनों ने उसे टालने की मांग नहीं की है.

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से लागू होगा. इससे एक ऐसी कर प्रणाली का सूत्रपात होगा जिसके तहत देशभर में वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही तरह का कर लगेगा.

बिजली, कोयला खान और नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योग के साथ बैठक के बाद गोयल ने कहा, मुझे जीएसटी लागू होने के कारण बिजली की दर में किसी वृद्धि की संभावना नजर नहीं आती. प्रति यूनिट बिजली में एक या दो पैसे का अंतर आ सकता है.

उन्होंने कहा कि दो-तीन मुद्दे उठाए गए जिसे जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखा जाएगा. उनमें से एक फ्लाईएश से बने उत्पाद पर कर से जुड़ा है. फ्लाईएश तापबिजली आधारित बिजली संयंत्रों का सह उत्पाद है. उन्होंने कहा कि उद्योग एसोसिएशन ने जीएसटी क्रियान्वयन  को स्थगित करने की कोई मांग नहीं की है और सभी नयी व्यवस्था से संतुष्ट हैं.


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