जीएसटी परिषद ने ट्रैक्टर के कुछ कल पुर्जों पर जीएसटी दर 28 % से घटाकर 18 % कर दी इसके साथ ही कपड़े से जुड़े सभी सामानों के जॉब वर्क पर जीएसटी की दर 18 % से घटाकर 5 % कर दी गई है. वित्त मंत्री अरूण जेटली की अगुवाई और सभी राज्यों के प्रतिनिधियों वाली परिषद ने ई-वे बिल को भी अंतिम रुप दिया जिसमें 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर उनके 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर बिक्री के लिए ढुलाई होने से पहले पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए जेटली ने कहा कि ई वे बिल के लागू करने की तारीख शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी. यह छूट प्राप्त वस्तुओं पर लागू नहीं होगा. जीएसटी के तहत कार्य अनुबंध पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12 % की दर से कर लगेगा.
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उन्होंने कहा कि 71 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य के करदाता पुरानी व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में आ गए हैं और उन्होंने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है. पंजीकरण के लिए 15.67 लाख नये आवेदन मिले हैं.
वित्त मंत्री ने कारोबारियों से जीएसटी के तहत कर में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर मुनाफाखोरी विरोधी प्रणाली काम करेगी.
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जेटली ने कहा कि परिषद की अगली बैठक नौ सितंबर को हैदराबाद में होगी.
इनुपट: भाषा