खास बातें
- सरकार तीन साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी टैक्स में छूट दे सकती है। फिलहाल पांच साल की एफडी पर ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
नई दिल्ली: सरकार तीन साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर भी टैक्स में छूट दे सकती है। फिलहाल पांच साल की एफडी पर ही इनकम टैक्स में छूट मिलती है लेकिन बैंकों की मांग पर वित्त मंत्रालय टैक्स छूट वाली एफडी स्कीमों का लॉक−इन पीरियड कम करने पर तैयार हो गया है। इसे पांच से घटाकर तीन साल किया जा सकता है हालांकि यह डायरेक्ट टैक्स कोड की सोच के खिलाफ है। इसमें लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर टैक्स छूट पर जोर दिया गया है।