फ्लिपकार्ट पर सीसीपीए ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
खास बातें
- फ्लिपकार्ट पर सीसीपीए ने लगाया जुर्माना
- घटिया प्रेशर कुकर को लेकर कार्रवाई
- एक अन्य केस में हाईकोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. फ्लिपकार्ट पर अपने मंच के जरिये गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है. सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि फ्लिपकार्ट पर अपने मंच पर घटिया प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
खरे ने कहा कि फ्लिपकार्ट को अपने मंच पर बेचे गए सभी 598 प्रेशर कुकर के खरीदारों को इस बारे में सूचित करने, खराब प्रेशर कुकर वापस मंगाने और उपभोक्ताओं का पैसा लौटाने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा कंपनी को 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है.
नकली कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री मामले में एफआईआर रद्द
एक अन्य खबर में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के नकली कॉस्मेटिक उत्पादों को बेचने के मामले में फ्लिपकार्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति आशा मेनन ने कहा कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से न्याय नहीं होगा और जांच एजेंसी सवालों के घेरे में आए उत्पादों के अनधिकृत विक्रेताओं की पहचान का पता लगाने के लिए आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है.
फ्लिपकार्ट के खिलाफ अगस्त, 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 (कॉपीराइट के उल्लंघन का अपराध) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. एक कंपनी द्वारा की गई शिकायत पर फ्लिपकार्ट के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस कंपनी ने भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों को बेचने का पूर्ण और विशिष्ट अधिकार होने का दावा किया है.
इस मामले में याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी को ‘मध्यस्थ' के आधार पर रद्द करने की अपील करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम उसे तीसरे पक्ष द्वारा अपने मंच पर वस्तुओं की बिक्री करने के लिए ‘सुरक्षित स्थान' प्रदान करता है. उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उत्पादों की अवैध और अनधिकृत बिक्री के खिलाफ ‘उपयोग की शर्तें' जारी करके लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)