ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार की दो टूक, 'कीमतों में छूट के विज्ञापन नहीं दे सकते...'

ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार की दो टूक, 'कीमतों में छूट के विज्ञापन नहीं दे सकते...'

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

सरकार ने ऑनलाइन रिटेलरों से ई-कॉमर्स दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ऑफलाइन कंपनियों ने ई-कामर्स कंपनियों द्वारा अखबारों में बिक्री की घोषणा संबंधी विज्ञापनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में हाल में हुई बैठक में ई-कामर्स कंपनियों को यह निर्देश दिया गया।

एक अधिकारी ने बताया, "बैठक में ऑनलाइन कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि वे किसी तरह की बिक्री छूट की घोषणा नहीं कर सकती है। यदि वे इस तरह का विज्ञापन दे रही हैं तो उन्हें स्पष्ट करना होगा कि यह छूट या रियायत उसके वेंडरों या ब्रांड मालिकों द्वारा दी जा रही है।" अधिकारी ने बताया कि इस बारे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) सहित कई अंशधारकों से काफी शिकायतें मिली हैं।

कैट ने औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से प्रमुख ई-रिटेलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि वे मनमाने तरीके से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इस बैठक में डीआईपीपी के सचिव रमेश अभिषेक, उपभोक्ता मामलों के सचिव और कई बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनियां शामिल हुईं।

 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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