दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून को 1 जुलाई को लागू नहीं करने की मांग करते हुए इसमें निर्धारित दरों को लेकर जारी विवाद के दूर होने तक इसे 1 सितंबर से लागू करने का सुझाव दिया है.
दिल्ली के व्यापारी संगठनों के समूह चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने शनिवार को संगठन की बैठक में जीएसटी परिषद की अगली बैठक में पेश किए जाने वाले सुझाव तय करते हुए यह बात कही. सीटीआई के संयोजक बृजेश गोयल ने बताया कि जीएसटी परिषद की 11 जून को प्रस्तावित बैठक में दिल्ली के कारोबारियों की चिंताओं से दिल्ली सरकार के माध्यम से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जीएसटी की प्रस्तावित दरों को लेकर दिल्ली के कारोबारी नाराज हैं.
गोयल ने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कर दरों और प्रस्तावित दरों में काफी अंतर को देखते हुए कारोबारी संगठनों ने दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया से जीएसटी परिषद की होने वाली बैठक में कर की संशोधित दरें तय होने तक जीएसटी कानून को 1 जुलाई से लागू नहीं करने की मांग पेश करने का अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा कि सीटीआई द्वारा सिसोदिया से अनुरोध किया गया है कि वह जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी कानून 1 जुलाई के बजाय 1 सितंबर से लागू करने का सुझाव पेश करें, क्योंकि पूरे देश में लाखों व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना अभी बाकी है.
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