नई दिल्ली:
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पट्टे की संपत्ति को फ्रीहोल्ड में तब्दील करने की नीति को और उदार बनाने का निर्णय किया।
डीडीए ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक मंजूरशुदा भवन निर्माण योजना की गैर-मौजूदगी के मामले में कुछ निश्चित प्रक्रियाओं को अपनाकर पट्टे को फ्रीहोल्ड कराया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
आदेश के मुताबिक, संपत्ति को फ्रीहोल्ड में तब्दील करवाने के लिए मंजूरशुदा भवन निर्माण योजना या फार्म डी आवश्यक है, लेकिन जहां यह उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में आवेदक को एक हलफनामा देकर यह बताना होगा कि मंजूरशुदा भवन निर्माण योजना उसके पास उपलब्ध नहीं है।
भवन निर्माण उप कानूनों के अनुरूप एक पंजीकृत आर्किटेक्ट से भवन निर्माण योजना की एक प्रति भी आवेदक को जमा करनी होगी।