खास बातें
- केन्द्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा सहित देश के किसी भी राज्य में उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा सहित देश के किसी भी राज्य में उपभोक्ताओं के एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न ही कोई समय सीमा निश्चित की गयी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने लोकसभा में नवीन जिंदल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास आपूर्ति की कोई बाधा नहीं है और वितरकों को एलपीजी आपूर्ति ओएमसीज द्वारा एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के आधार पर की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सहित देश में ग्राहकों द्वारा रीफिल बुकिंग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न न ही कोई समय सीमा निश्चित की गई है। सिंह ने बताया कि गुजरात राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे कि ग्राहक पिछली आपूर्ति के केवल 21 दिनों के बाद ही रीफिल बुकिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा रीफिल बुकिंग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सिंह ने इसके साथ ही कहा कि राज सहायता प्राप्त किरोसीन तेल के उपयोग पर सीमा निर्धारित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि राज सहायता प्राप्त मिट्टी तेल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।