खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक वायरलेस के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा व स्वान टेलीकॉम के निदेशक विनोद गोयनका की जमानत अर्जियों पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक वायरलेस के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और स्वान टेलीकॉम के निदेशक विनोद गोयनका की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। चंद्रा और गोयनका का आरोप है कि सीबीआई 2जी स्पेक्ट्रम मामले में उनके खिलाफ भेदभाव और मनमाने तरीके से काम कर रही है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ चंद्रा एवं गोयनका की दलीलों पर सीबीआई का पक्ष सुनेगी। न्यायालय ने 9 अगस्त को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। गोयनका की मांग है कि उनके साथ भी द्रमुक प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालुअम्माल और चन्द्रा के भाई अजय चन्द्रा के जैसा व्यवहार किया जाए, जिन्हें मामले में गवाह के तौर पर नामित किया गया है। चंद्रा की दलील है कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए कटऑफ तिथि और पहले आओ पहले पाओ की नीति के संबंध में सभी निर्णय तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए और उन पर षडयंत्र करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। दोनों ही आरोपियों ने यह कहते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी कि उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और वे जांच एजेन्सी के साथ सहयोग करते रहे हैं और इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने चंद्रा एवं गोयनका की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।