यह ख़बर 19 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंत्रिमंडल की हरी झंडी

खास बातें

  • सरकार ने देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।
नई दिल्ली:

सरकार ने देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।

हालांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी। इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, 'संशोधित खाद्य विधेयक को मंजूरी दी गई है। हम शुक्रवार से पहले संसद में खाद्य विधेयक में संशोधन लाने की कोशिश करेंगे।' उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपये का होगा जबकि खाद्यान्न आवश्यकता करीब छह करोड़ 12.3 लाख टन की होगी।