नई दिल्ली: एक विदेशी एयरलाइन और एक यात्रा सेवा कंपनी को देश के शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी और उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं देने के चलते एक ग्राहक को साढ़े छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने थॉमस कुक इंडिया और एयर अरेबिया को सेवा में कमी का दोषी पाया और उसके ग्राहक को साढ़े चार लाख रुपये के यात्रा पैकेज को वापस करने के साथ ही दो लाख रपये मुआवजा देने को कहा.
एनसीडीआरसी की रेखा गुप्ता और अनूप के ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया. उसने एयरलाइन कंपनी और यात्रा सेवा कंपनी की छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के आदेश पर दायर अपील को खारिज कर दिया. आयोग ने छत्तीसगढ़ के पगडालु प्रशांत नायडू की शिकायत पर यह फैसला सुनाया.