एक विदेशी एयरलाइन और एक यात्रा सेवा कंपनी को देश के शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी और उड़ान के रद्द होने की सूचना नहीं देने के चलते एक ग्राहक को साढ़े छह लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने थॉमस कुक इंडिया और एयर अरेबिया को सेवा में कमी का दोषी पाया और उसके ग्राहक को साढ़े चार लाख रुपये के यात्रा पैकेज को वापस करने के साथ ही दो लाख रपये मुआवजा देने को कहा.