आरबीआई में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाने की आज आखिरी तारीख, मगर इन 7 बातों पर ध्यान दें

आरबीआई में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाने की आज आखिरी तारीख, मगर इन 7 बातों पर ध्यान दें

RBI में 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख (प्रतीकात्मक फोटो)

खास बातें

  • 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट रखे हुए हैं तो खबर पूरी जरूर पढ़ें
  • 31 तारीख यानी आज इन्हें आरबीआई में जमा करवाने का आखिरी दिन है
  • एनआरआई के लिए यह तारीख 30 जून है
नई दिल्ली:

क्या आपके पास अब भी अमान्य करार दिए गए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट रखे हुए हैं? यदि हां तो इनसे निजात पाने का आज आखिरी मौका है. इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाइए. इसके लिए भी आज यानी 31 मार्च आखिरी दिन है.

इस संबंध में 7 खास बातों पर ध्यान दें...

  1. 31 मार्च के बाद तक 10 से ज्यादा संख्या में इन नोटों को रखना गैरकानूनी है. यदि आपके पास एक सीमा से अधिक पाया गया तो आपको इस पर जुर्माना चुकाना होगा. यह जुर्माना कम से कम 10 हजार रुपये हो सकता है. यदि आपके पास 10 से अधिक बैन नोट पाए गए तो यह जुर्माना लगेगा. संसद नेनिर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पास किया है. इस कानून को पारित करने का मकसद इन नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना है.
  2. नवंबर दिसंबर 2016 में जो लोग विदेश में थे और नोट न जमा करवा पाए और न ही बदल पाए, वे 31 मार्च तक नोट बदल सकते हैं. लेकिन, एनआरआई के लिए यह 30 जून है.
  3. इन कार्यालयों में जब आप नोट जमा करवाने जाएंगे तब भी आपको संबंधित नियम शर्तों को पूरा करना होगा और सबकुछ सही पाया जाने पर ही आपके केवाईसी संबद्ध बैंक अकाउंट में ये रकम जमा होसकेगी.
  4. वैसे तो नोट बदलवाने योग्य भारतीय नागरिक के लिए कोई सीमा निर्धारित नही है लेकिन एनआरआई के लिए फेमा के नियमों के मुताबिक ही एक्सचेंज किया जा सकता है. यह 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति है.
  5. पुराने नोट बदलवाने की सेवा आरबीआई के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर कार्यालय में है.
  6. वे भारतीय नागरिक जो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, वे इस फैसेलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
  7. यदि आपका नोट जमा करवाने का दावा आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक में रिफ्यूज किए जाने के 14 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं.

(न्यूज एजेंसी PTI से भी इनपुट)

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