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2जी घोटाला : सीबीआई ने बरी करने को चुनौती देने वाली अपील पर दैनिक सुनवाई की मांग की

आवेदन में कहा गया है कि अपील "2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले" से संबंधित है और इस मामले का सार्वजनिक महत्व है और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी के मुद्दे शामिल हैं. इसलिए न्याय के हित में इन अपीलों को शीघ्र निपटाना चाहिए.
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NDTV Profit हिंदी03:38 PM IST, 05 Aug 2022NDTV Profit हिंदी
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय में उसकी अपीलों पर दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने की मांग की है और मामले में तेजी लाने के लिए कहा है. आवेदन में कहा गया है कि अपील "2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले" से संबंधित है और इस मामले का सार्वजनिक महत्व है और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी के मुद्दे शामिल हैं. इसलिए न्याय के हित में इन अपीलों को शीघ्र निपटाना चाहिए.

 CBI ने कहा कि मामले में बड़े पैमाने पर जनता के हित शामिल हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट जांच और मुकदमे की निगरानी कर रहा था. , याचिका में कहा गया है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए और  न्याय के हित में अपील पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर बहस फिर से शुरू की जाए.

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि अपील पर बहस के लिए एक कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए. योगेश खन्ना की पीठ ने 2 अगस्त, 2022 को पारित एक आदेश में प्रस्तुतियाँ को उबाऊ कहने के बाद 22 और 23 सितंबर, 2022 को अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.  

सीबीआई ने कहा कि मामलों के वर्तमान बैच में अपील करने की अनुमति देने के पहलू पर बहस 2018 में सुनवाई के साथ शुरू हुई थी और सीबीआई ने 15 जनवरी, 2020 को मामले में अपनी दलीलें पूरी कीं, जिसके बाद प्रतिवादियों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया. तर्क केवल उस पहलू तक सीमित थे जो 7 फरवरी, 2020 को शुरू हुआ था, हालांकि, COVID-19 स्थिति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की निगरानी के कारण निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका.

दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा सहित सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक अपील की जांच कर रहा है.

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