खास बातें
- दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जियों पर सुनवाई को उनके खिलाफ आरोपपत्र तय किए जाने तक स्थगित कर दी है।
New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के निजी सचिव आरके चंदोलिया और स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को उनके खिलाफ आरोपपत्र तय किए जाने तक स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने तीन आरोपियों- कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के निदेशकों आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल तथा सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। चंदोलिया और बलवा की याचिकाओं पर सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। विशेष न्यायाधीश सैनी ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित की कि वह उनकी जमानत संबंधी अपीलों पर सुनवाई आरोप तय किए जाने के बाद करेंगे। उन्होंने आरोप तय किए जाने के लिए 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है। सैनी ने आरोपियों के वकील से कहा कि वह कोशिश करेंगे कि 17 अक्टूबर को जमानत संबंधी आवेदनों पर सुनवाई हो जाए। उन्होंने कहा, मैंने आरोपों पर फैसला सुनाने के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की है, लेकिन यदि आप मुझे दस्तावेज़ों को पढ़ने या उनका अध्ययन नहीं करने देंगे, तो 15 तारीख को भी फैसला नहीं आएगा।