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This Article is From May 11, 2025

अब OTT पर भी रिलीज नहीं हो पाएगी ये फिल्म! आखिर क्यों बार-बार फंस रहा है पेंच

थिएटर चेन ने कहा कि यह 6 मई, 2025 को प्रोडक्शन हाउस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट का साफ उल्लंघन था. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में 31 पीवीआर थिएटरों ने फिल्म के लिए हफ्तों पहले ही प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू कर दी थी.

अब OTT पर भी रिलीज नहीं हो पाएगी ये फिल्म! आखिर क्यों बार-बार फंस रहा है पेंच
अपने फायदे के लिए ओटीटी रिलीज कर रहे थे मेकर्स, अब फंसे
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नई दिल्ली:

राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ के सिनेमाघरों में रिलीज होने से एक दिन पहले 8 मई की सुबह, फिल्म के प्रोड्यूसर्स मैडॉक फिल्म्स ने अनाउंसमेंट की कि पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं के चलते फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा. बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीवीआर आईनॉक्स ने अब हर्जाने के लिए प्रोडक्शन हाउस पर मुकदमा करने का फैसला किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मुद्दे के हल होने तक फिल्म की ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है.

पीवीआर आईनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पर मुकदमा किया

रिपोर्ट के मुताबिक, पीवीआर आईनॉक्स ने भूल चूक माफ के ना चल पाने के कारण मैडॉक फिल्म्स के खिलाफ ₹60 करोड़ के हर्जाने के लिए कानूनी कार्रवाई की है. मल्टीप्लेक्स चेन ने यह भी आरोप लगाया कि यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण नहीं बल्कि ‘खराब एडवांस बुकिंग' के कारण लिया गया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने थिएटर दिग्गज को अंतरिम राहत देते हुए प्रोडक्शन हाउस और उसके सहयोगियों को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 8 हफ्ते की होल्डबैक ड्यूरेशन खत्म होने तक किसी भी प्लेटफॉर्म - जिसमें ओटीटी भी शामिल है - पर भूल चूक माफ को रिलीज करने से रोक दिया. यह फैसला तब आया जब मैडॉक फिल्म्स ने सिनेमाघरों में रिलीज की तारीख से एक दिन पहले अचानक अपना समझौता रद्द करने के बाद ओटीटी रिलीज का ऐलान किया.

थिएटर चेन ने यह भी कहा कि यह 6 मई, 2025 को प्रोडक्शन हाउस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट का साफ उल्लंघन था. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में 31 पीवीआर थिएटरों ने फिल्म के लिए हफ्तों पहले ही प्रमोशनल एक्टिविटी शुरू कर दी थी. लेकिन प्रोडक्शन कंपनी ने तर्क दिया कि 8 हफ्ते की होल्डबैक केवल तभी लागू होती है जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, उनका दावा है कि उन्हें रिलीज प्लेटफॉर्म चुनने का अधिकार है.

हालांकि, अदालत ने दृढ़ता से कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सीधे ओटीटी पर जाने की रणनीति फायदेमंद तो है, लेकिन यह समझौते से पीछे हटने का वैध आधार नहीं है. अदालत ने कहा कि आखिरी समय में रद्द करने से मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर को आर्थिक नुकसान होगा और ग्राहकों के भरोसे के अलावा उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा. 

मैडॉक फिल्म्स ने क्या कहा? 

8 मई को मैडॉक फिल्म्स ने एक बयान जारी किया: "हाल की घटनाओं और पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, मैडॉक फिल्म्स और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो ने 16 मई को अपने पारिवारिक मनोरंजन, भूल चूक माफ को सीधे आपके घरों तक लाने का फैसला किया है - सिर्फ प्राइम वीडियो पर, दुनिया भर में. जबकि हम सिनेमाघरों में आपके साथ फिल्म का जश्न मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन राष्ट्र की भावना सबसे पहले आती है. जय हिंद." अब हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जून को तय की है.

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