सुप्रीम कोर्ट से प्रिया प्रकाश वारियर को राहत.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ सभी FIR पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने किसी राज्य को इस मामले में FIR या कारवाई न करने के आदेश दिए. साथ ही FIR दर्ज कराने वालों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया. बता दें, मलयालम फिल्म 'ओरु अदार लव' के गाने को लेकर उनके और निर्देशक उमर अब्दुल वहाब के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई थी.
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ये विवाद फिल्म के गाने 'माणिक्य मलाराया पूवी...' को लेकर हुआ, जो कि केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है. यह गाना पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन और प्रशंसा करता है. इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए FIR दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में कहा है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में गाने की गलत व्याख्या के आधार पर विभिन्न समूहों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसी तरह की शिकायतें अन्य गैर-मलयालम भाषी राज्यों में भी दर्ज होने की संभावना है.
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याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि युवा अभिनेत्री और उसके परिवार के जीवन के लिए खतरे को देखते हुए FIR और आपराधिक शिकायतें अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन है. ये अनुच्छेद 19(1) (ए) और 19(1) (जी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हनन भी है.
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याचिका में हाल ही में 'पद्मावत', केजरीवाल के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है. याचिका में मांग की गई है कि राज्यों को भविष्य में इस तरह के मामले दर्ज करने से रोका जाए.
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ये विवाद फिल्म के गाने 'माणिक्य मलाराया पूवी...' को लेकर हुआ, जो कि केरल के मालाबार क्षेत्र का एक पारंपरिक मुस्लिम गीत है. यह गाना पैगम्बर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी खदीजा के बीच प्रेम का वर्णन और प्रशंसा करता है. इस गाने के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेलंगाना, रजा अकादमी और जन जागरण समिति ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर चोट पहुंचाने के लिए FIR दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिका में कहा है कि तेलंगाना और महाराष्ट्र में गाने की गलत व्याख्या के आधार पर विभिन्न समूहों द्वारा आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसी तरह की शिकायतें अन्य गैर-मलयालम भाषी राज्यों में भी दर्ज होने की संभावना है.
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'ओरू अदार लव' के मेकर्स की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि इस गीत को मूल रूप से केरल के एक पुराने लोक गीत के तौर पर पीएमए जब्बार द्वारा 1978 में लिखा गया था, जिसे पहली बार थलासेरी रफीक ने पैगम्बर और उनकी पत्नी खदीजा की प्रशंसा में गाया गया था. बिना किसी आधार के यह दावा किया गया है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाता है. यह समझना मुश्किल है कि पिछले 40 सालों से जो गाना आस्तित्व में है, जिसे मुस्लिमों ने ही लिखा और केरल में मुस्लिम समुदाय की ओर से पोषित हुए इस गीत को अब पैगम्बर और उनकी पत्नी के अपमान के रूप में माना जा रहा है.
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याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि युवा अभिनेत्री और उसके परिवार के जीवन के लिए खतरे को देखते हुए FIR और आपराधिक शिकायतें अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का उल्लंघन है. ये अनुच्छेद 19(1) (ए) और 19(1) (जी) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का हनन भी है.
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याचिका में हाल ही में 'पद्मावत', केजरीवाल के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है. याचिका में मांग की गई है कि राज्यों को भविष्य में इस तरह के मामले दर्ज करने से रोका जाए.
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