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This Article is From Apr 05, 2018

Blackbuck Poaching Case: जोधपुर कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले सलमान खान के वकील आनंद देसाई

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने दो काले हिरणों का अक्टूबर 1998 में शिकार करने मामले में पांच साल की कैद की गुरुवार को सजा सुनाई.

Blackbuck Poaching Case: जोधपुर कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले सलमान खान के वकील आनंद देसाई
जोधपुर कोर्ट जाते सलमान खान
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने दो काले हिरणों का अक्टूबर 1998 में शिकार करने मामले में पांच साल की कैद की गुरुवार को सजा सुनाई. साथ ही, अदालत ने उन्हें जोधपुर केन्द्रीय कारागार भेज दिया. सलमान के वकील ने कहा है कि दोषसिद्धि को निलंबित करने और जमानत के लिए सत्र अदालत में याचिका दायर की गई है. जमानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होने की उम्मीद है. सलमान खान (52) को अदालत परिसर से पुलिस की एक बोलेरो (एसयूवी) से जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया. 

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उनके वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि हालांकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे. साथ ही, मौजूदा मामले में माननीय अदालत ने सभी पांच सह-आरोपियों को बरी कर दिया है. अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि अदालत ने इस मामले में उनके सहयोगियों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम तथा एक स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
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सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है. इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद हैं जो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं. जेल सूत्रों ने बताया कि सलमान को बैरक नंबर दो में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है. इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. 

अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने मीडिया को बताया कि अदालत ने सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम - 1972 की अनुसूची एक में शामिल है.

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सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्तूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान की है. अभियोजन के वकील ने बताया कि घटना की रात सभी आरोपी एक जिप्सी में सवार थे जबकि सलमान वाहन चला रहे थे. उन्होंने काला हिरणों का एक झुंड देखा और उनमें से दो को मार डाला. फैसला सुनाये जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे. कुछ के परिजन भी साथ आये थे. देसाई ने एक बयान में कहा, ‘हम माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.’ 

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उनके मुताबिक सत्र अदालत अपील पर कल सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि ‘हिट एंड रन’ के एक मामले में उन्हें बंबई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर रखी है.

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(इनपुट भाषा से) 

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