काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने फर्जी एफिडेविट दाखिल करने के मामले में किया बरी

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने फर्जी एफिडेविट दाखिल करने के मामले में किया बरी

सलमान खान (Salman Khan) को बड़ी राहत

खास बातें

  • सलमान खान को बड़ी राहत
  • जोधपुर कोर्ट ने दी राहत
  • काला हिरण शिकार मामले में मिली राहत
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जोधपुर कोर्ट ने काले हिरण के शिकार केस में फर्ज़ी एफिडेविट दाखिल करने के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है. सलमान खान (Salman Khan) पर यह आरोप था कि साल 2006 में उन्होंने फर्जी एफिडेविट कोर्ट में पेश किया था कि उनके हथियार का लाइसेंस खो गया है. इस तरह सलमान खान को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. सलमान खान  (Salman Khan)  के वकील ने साथ ही दलील दी है कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था

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बता दें कि साल 1998 में सलमान खान (Salman Khan) अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ है' की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे. यहां सलमान खान के खिलाफ काला हिरण शिकार (Blackbuck Case) के तीन और एक आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया था. आर्म्स एक्ट में उन्हें पिछले साल बरी कर दिया गया था. बता दें कि सलमान खान (Salman Khan) को 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान दो काला हिरणों के शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

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इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में 1998 के काला हिरण शिकार (Blackbuck Case) मामले में बॉलीवुड कलाकारों तब्बू (Tabu), सैफ अली खान (Saif Ali Khan), सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre), नीलम कोठारी (Neelam Kothari) और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत कुमार की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सभी को फिर से नए नोटिस जारी किए थे. 

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