ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को विशेष आदेश देते हुए जगह को संरक्षित करने को कहा है. साथ ही कहा कि इस दौरान कोई नुकसान या निर्माण ना हो. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है. बता दें कि व्यास जी तहखाने में 30 साल बाद गुरुवार को पहली बार पूजा की गई थी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है. कोर्ट ने ये बातें मुस्लिम पक्ष की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं.