अगर आप उत्तर प्रदेश में बाइक या कार चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. यूपी में 15 अप्रैल से नया नियम लागू हो गया है. अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP के आपकी गाड़ी का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं बनेगा.
परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डाटा से जोड़ दिया है. अगर वाहन में HSRP नहीं है और आप बिना PUC गाड़ी चलाते हैं, तो 10,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा. वहीं HSRP न होने पर 5,000 रुपये का अलग चालान कटेगा. यानी कुल 15,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
यह नियम 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए पुराने वाहनों पर लागू है. 2019 के बाद के वाहनों में पहले से HSRP लगी होती है. यूपी में करोड़ों पुराने वाहनों पर अब भी HSRP नहीं लगी है, ऐसे में वाहन मालिकों को जल्द यह काम कराना जरूरी हो गया है.