सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) को लेकर बड़ा दखल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है. हालांकि यह आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है. साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे. इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी.