सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने योजना को रद्द करते हुए कहा कि यह संसूचना के अधिकार और बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है. कोर्ट के इस फैसले पर तहसीन पूनावाला और वकील नीलेश ने क्या कहा, यहां देखिए.