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शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर हाईकोर्ट से जमानत

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है. जमानत 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. कोर्ट ने कहा कि जब भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए बुलाये आना होगा. बता दें, डीके शिवकुमार को 3 सितम्बर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था.



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