दिल्ली-नोएडा (Delhi-Noida) समेत पूरे एनसीआर में सबवेंशन स्कीम के तहत घर ख़रीदने वाले होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. डेवलपर्स और बिल्डर की ओर से देरी की वजह से एनसीआर (Delhi NCR) में अलग-अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट का पजेशन नहीं पाने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ताज़ा निर्देश दिया है.उसके मुताबिक ईएमआई पेमेंट के संबंध में बैंकों या बिल्डरों की ओर से उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में भी घर ख़रीदारों के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी.