नेशनल रिपोर्टर: 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध मना जाएगा रेप
प्रकाशित: अक्टूबर 11, 2017 10:00 PM IST | अवधि: 12:59
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है तो. कोर्ट ने IPC की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक करार दिया.