सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगे. कोर्ट ने अटार्नी जनरल से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि अदालत आदेश दे. दिल्ली में कितने लोग प्रवेश करेंगे, ये कानून व्यवस्था का मामला है. गणतंत्र दिवस को संवैधानिक जलसा बताने पर कोर्ट ने यह भी पूछा कि संविधान में परेड का कहां जिक्र है. कोर्ट ने संकेत दिए है कि रैली, विरोध प्रदर्शन के लिए अदालत का दरवाजा न खटखटाया जाए. ऐसे मामलों में कार्यपालिका को जिम्मेदारी लेनी होगी. दिल्ली में कितने लोगों को और किन शर्तों में प्रवेश देना है, यह दिल्ली पुलिस तय करे. उधर किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों में जुट गए हैं.