दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.