मणिपुर हाईकोर्ट (Manipur High Court) ने मैतेई (Meiteis) समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) सूची में शामिल करने पर विचार करने के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस गोलमेई गैफुलशिलु की बेंच ने आदेश से एक विवादित पैराग्राफ को हटाते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संवैधानिक बेंच के रुख के खिलाफ था.