सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि केरल के मशहूर पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट होगा. ट्रस्ट की 25 साल के ऑडिट किये जाने के आदेश से छूट की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ट्रस्ट को ऑडिट से छूट नहीं है.