दिल्ली में एक से 15 जनवरी तक लागू होने जा रही ऑड-ईवन गाड़ियों के लिए अमल में लाया जाने वाला खाका सामने आ गया है जिसमें नेताओं, जजों, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, इमरजेंसी सेवाओं और सीएनजी वाहनों को छूट के दायरे में रखा गया है। खास बात है कि 15 दिन तक ऑड-इवन का नियम दुपहिया गाड़ियों पर लागू नहीं होगा।