ED ने पीएमएलए मामले में मुख्तार अंसारी की सात सम्पत्तियां कुर्क की

ईडी ने मुख्तार अंसारी की सात अचल संपत्तियां उनके और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत कुर्क की हैं. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई है.

विज्ञापन
Read Time: 21 mins
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की सात अचल संपत्तियां उनके और उनके परिवार के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत कुर्क की हैं. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 1.48 करोड़ रुपये (रजिस्ट्री मूल्य) है, जबकि रजिस्ट्री के समय उनका सर्किल रेट 3.42 करोड़ रुपये था.

पांच बार के पूर्व विधायक अंसारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा की एक जेल में बंद हैं. 59 वर्षीय अंसारी से ईडी ने पिछले साल इस मामले में पूछताछ की थी. एजेंसी ने अगस्त में अंसारी के बड़े भाई एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद, मऊ और राज्य की राजधानी लखनऊ में कुछ जगहों पर छापेमारी की थी.

मुख्तार अंसारी के खिलाफ धनशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी के अलावा विकास कंस्ट्रक्शंस नामक (एक साझेदारी) कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई दो और प्राथमिकी से उपजा है, जिसे उनकी पत्नी, दो साले और अन्य लोगों द्वारा संचालित किया जाता है. ईडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी का इस्तेमाल सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर ‘‘अतिक्रमण'' करने के बाद गोदाम बनाने के लिए किया गया.

ईडी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मऊ और गाजीपुर जिलों में गोदामों का निर्माण किया गया. विकास कंस्ट्रक्शंस का संचालन अफशान अंसारी (मुख्तार अंसारी की पत्नी) और उनके दो भाइयों आतिफ रजा और अनवर शहजाद, रवींद्र नारायण सिंह के तौर पर पहचाने गए एक व्यक्ति और जाकिर हुसैन द्वारा किया जा रहा था.''

बयान में कहा गया, ‘‘उत्तर प्रदेश पुलिस ने मऊ में दर्ज प्राथमिकियों में से एक में आरोपपत्र दायर किया है जिसमें कंपनी के सभी साझेदारों (विकास कंस्ट्रक्शंस) को आरोपी बनाया गया है.''

एजेंसी के अनुसार, जांच में पाया गया कि विकास कंस्ट्रक्शंस द्वारा मऊ और गाजीपुर जिलों में सार्वजनिक या सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके 'अवैध रूप से' निर्मित गोदामों को किराये पर देकर भारतीय खाद्य निगम से 15 करोड़ रुपये किराये के तौर पर एकत्रित किये गए.

Advertisement

ईडी ने कहा, ‘‘इस किराये का इस्तेमाल आगे विकास कंस्ट्रक्शंस और अफशान अंसारी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया. अपराध की शेष प्रक्रिया का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.''

मुख्तार अंसारी के खिलाफ जमीन हथियाने, हत्या और जबरन वसूली के आरोपों सहित कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ईडी की जांच के दायरे में हैं. पुलिस के अनुसार, अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास और हत्या सहित कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं. पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित अवैध कमाई का उपयोग करके खरीदे गए 1.901 हेक्टेयर और 6 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दो भूखंडों को जब्त किया है. जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें:- 
अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुए सेना के चॉपर का मिला मलबा, दो शव भी बरामद
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, EC ने अयोग्य घोषित किया

5 की बात: हेट स्‍पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - शिकायत न हो तो भी पुलिस खुद मामले का संज्ञान ले

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Mokama Murder Case पर Election Commission ने DGP से मांगी रिपोर्ट | Dularchand Yadav